नीमच – नीमच जिला कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा जिले में वर्तमान मौसमी परिस्थितियों के आधार पर जिले में स्थित सभी नदियों/नालों एवं अन्य स्थानों से रेत के उत्खनन पर दिनांक 30 जून 2024 की मध्यरात्रि से 01 अक्टूबर 2024 तक नीमच जिले में स्थित नदियों/नालों एवं अन्य स्थानों से रेत उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है। डिप्टी कलेक्टर एवं जिला खनिज प्रभारी अधिकारी श्रीमती डा.रश्मि श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए मानसून सत्र की अवधि 15 जून से 1 अक्टूबर 2024 तक वर्षा ऋतु के लिए निर्धारित है। संचालनालय खनिकर्म भोपाल द्वारा मानसून अवधि जिला स्तर पर ही निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा जिले में वर्तमान स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के आधार पर जिले में स्थित सभी नदी नालों एवं अन्य स्थानों से रेत के उत्खनन पर प्रतिबंध हेतु मानसून अवधि 30 जून 2024 की मध्य रात्रि से 1 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित की गई है। उक्त अवधि में जिले में स्थित नदियों नालों एवं अन्य स्थानों से रेत उत्खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर दिनेश जैन ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी संबंधितों को दिए हैं।