जिलाबदर के आदेश का उलंघन करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार
राज्य सुरक्षा अधिनियम व 188 भादवि की धारा में किया अपराध दर्ज
नीमच – पुलिस अधीक्षक अंकित जयसवाल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसोदिया तथा एसडीओपी मनासा विमलेश ऊइके के द्वारा क्षैत्र में चल रही अवैध गतिविधीयों पर अंकुश लगाने तथा गुण्डा बदमाश तत्वों एवं जिलाबदर को चैक कर अधिक से अधिक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। जिनके मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कुकडेश्वर निरीक्षक राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में कुकड़ेश्वर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षैत्र के गाँव तलाउ के जिलाबदर आदेश से आदेशित आरोपी दिनेश पिता भगतराम कर्मावत, उम्र 38 साल, निवासी तलाऊ को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुध्द 14, 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 व 188 भादवि की धाराओं में अपराध पंजीबध्द किया गया।
थाना कुकडेश्वर पुलिस टीम द्वारा निरीक्षक राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में सायबर सेल शाखा नीमच के सहयोग से दिनांक 02.06.2024 को जिलाबदर चैकिंग के दौरान जिला दण्डाधिकारी नीमच के जिलाबदर आदेश क्र पृ.क्र. 157 / आरटीसी / 2024 नीमच दि. 23.04.2024 में जिला नीमच, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा जिलों की राजस्व सीमा से आदेश तामिली दिनांक से तीन माह तक बाहर चले जाने के आदेश से आदेशित आरोपी
दिनेश पिता भगतराम कर्मावत बाछड़ा, उम्र 38 साल, निवासी तलाउ को बाछड़ा बस्ती जाने के आम रोड, स्कुल के पास तलाउ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 14, 15 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 व 188 भादवि की कोटी में आने आरोपी के विरुध्द उक्त धाराओं में अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कुकडेश्वर निरीक्षक राधेश्याम दांगी के नेतृत्व में सायबर सेल शाखा नीमच व पुलिस परिवार कुकड़ेश्वर की सराहनीय भूमिका रही।