भोपाल (BHOPAL) – प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों (district headquarters) पर 11 फरवरी को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें संपत्ति, जल, उपभोक्ता प्रभार सहित अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के पश्चात राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा करनी होगी। इसमें से 50 % राशि लोक अदालत के दिन और शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा। वहीं इस वर्ष तीन और (13 मई, 09 सितंबर, 09 दिसंबर 2023) नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएंगी। इनमें वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर छूट दी जाएगी।
सम्पत्ति कर अधिभार में 100% तक की छूट मिलेगी
संपत्ति कर (property tax) के जिन प्रकरणों में 50,000 रुपये तक कर और अधिभार की राशि बकाया है, उनमें अधिभार में 100% तक की छूट दी जाएगी। वहीं जिन प्रकरणों में कर-अधिभार की राशि 50,000 से 1,00,000रुपये तक है, उनमें 50 % तक की छूट दी जाएगी। जबकि जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 1,00,000 रुपये से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 25 % तक की छूट दी जाएगी। ऐसे ही जल कर या उपभोक्ता प्रभार के उन प्रकरणों में अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार और अधिभार की राशि 10,000 रुपये तक बकाया है। जल कर या उपभोक्ता प्रभार और अधिभार की राशि 10,000 से अधिक पर 50,000 रुपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75 % तक की छूट दी जाएगी।
जल कर या उपभोक्ता प्रभार और अधिभार 50 % की छूट
जिन प्रकरणों में जल कर या उपभोक्ता प्रभार और अधिभार (overload) की राशि 50,000 से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 % की छूट दी जाएगी। यह छूट सिर्फ एक बार ही मिलेगी। नगरीय विकास (urban development) एवं आवास मंत्री (housing minister) भूपेन्द्र सिंह ने नागरिकों से नेशनल लोक अदालतों (National Lok Adalats) में मिलने वाली छूटों का लाभ उठाने का आग्रह किया है