
कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
नीमच – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मयंक अग्रवाल व्दारा म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल व्दारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण नीमच जिले में ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 एवं म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 का सख्ती से पालन कराये जाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत किसी भी परिस्थिति में अनुमति प्राप्त व्यक्ति, संस्था भारत सरकार व्दारा बनाए गए ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 में ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी संबंधी निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि का प्रदूषण नहीं करेगा। ध्वनि प्रदूषण यंत्र के उपयोग की अनुमति देने के लिए संबंधित एसडीएम एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी अपने- अपने क्षेत्राअधिकार में सक्षम होगें। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की दी गई अनुमति में भारत सरकार व्दारा निर्धारित परिवेशी वायु क्वालिटी मानक का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से बोर्ड परीक्षा की समाप्ति तक लागू रहेगा। उक्त आदेश एवं शर्तो का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था के विरूद्ध म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 के तहत दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।

Author: MP7 News



