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Wine: शराब तस्कर को मिली ये सजा, मामला है नीमच जिले का…पढ़िए।

नीमच – सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुए की शराब की तस्करी करने वाले आरोपी रामलाल पिता गंगाराम बांछड़ा, उम्र-50 वर्ष, निवासी-ग्राम सगरग्राम, जिला नीमच को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 25000रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 18.04.2017 दिन के लगभग 01ः30 बजे सगरग्राम स्थित प्रतापसिंह के घर के सामने की हैं। थाना जीरन में पदस्थ एएसआई प्रतापसिंह पंवार को शराब तस्कारी के संबंध में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई, जिसकी तस्दीक हेतु वह मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचे, जहां पर मुखबिर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसके पास दो आसमानी रंग की प्लास्टिक की केन रखी थी। वह व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जिसकों घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा प्लास्टिक की दो केनों में क्रमशः 30-30 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची महुए की शराब थी, जिसकी वह अवैध रूप से तस्करी एवं विक्रय कर रहा था। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर एवं शराब को जप्तकर उसके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 98/17 पंजीबद्ध किया गया। एएसआई शंकरसिंह चौहान द्वारा अग्रीम अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी एवं विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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Author: MP7 News

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