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Nmh: भागल, चिकली, गणेशपुरा व डाबड़ा खुर्द गाँव के थाने परिवर्तित…पढ़िए।

नीमच – पुलिस अधीक्षक, जिला-नीमच के पत्र क्रमांक – पुअ० / नीमच / एसी / 22574-सी/2023, नीमच दिनांकः – 05.01.2024 द्वारा जिलें के अन्दर थानें / चौकियों की सीमाओं में परिवर्तन बाबत् शासन के आदेश म० प्र० शासन गृह (पुलिस) विभाग का ज्ञाप क्र० / एफ-2 (क) /9/08 बी – 3 / दो दिनांक 30.07.10 के द्वारा जिलें के भीतर थानों / चौकियों की सीमाओं के निर्धारण के अधिकार जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की समिति को प्रत्योजित किए गए है। अतः जिलें के अंदर ऐसे गाँव / क्षेत्र जो एक थाने से अन्य थाने में सम्मिलित किए जाना आवश्यक है। पत्र के अनुसार कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक:- 12.01.2024 को आयोजित की गई। समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक, जिला- नीमच द्वारा प्राप्त जिलें के अन्दर थानें / चौकियों की सीमाओं में परिवर्तन के प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। अतः दिनेश जैन, जिला दण्डाधिकारी, जिला-नीमच दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973-74 का स. – 2 की धारा के खण्ड एस. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित जिला – नीमच अंतर्गत थानें / चौकियों की सीमाओं में परिवर्तन की अधिसूचना जारी करता है जिसमे ग्राम डाबड़ाखुर्द को रतनगढ़ से सिंगोली, भागल, चिकली, गणेशपुरा को रामपुरा किया जाता है। अर्थात वर्तमान थाना रतनगढ़ व रामपुरा से परिवर्तित थाने सिंगोली व कुकडेश्वर किये गए है।

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Author: MP7 News

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