आदेश की अवहेलना है या जोड़तोड़ के तहत रोक
नीमच – मध्य प्रदेश के नीमच जिले में पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के हस्ताक्षर युक्त पत्र क्र/पुअ/नीमच/स्था./11183-ए/2023, दिनांक -07/07/2023 के आदेश अनुसार नीमच जिले में पदस्त पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशासनिक दृष्टि से/स्वयं के निवेदन पर आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप से उनके नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार पदस्थ किया जाकर निर्देशित किया गया था कि उक्त दिनांक- 07/07/2023 को ही नवीन पदस्थापना स्थल पर आमद देना सुनिश्चित करे। कार्यालयीन हस्ताक्षर युक्त सूचि में 34 अधिकारी/कर्मचारियों के नाम शामिल है। उक्त पत्र की प्रतिलिपियां जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय नीमच से लगभग 7 सम्बंधित कार्यालयों को भी पत्र प्रेषित करते हुए हवाला दिया गया है। वंही प्रेषित प्रतिलिपियों में बिंदु क्रमांक 4 में स्पष्ट दर्शाया गया है कि उक्त सूचि में शामिल 34 अधिकारी/कर्मचारियों को आज ही यानि दिनांक – 07/07/2023 को ही रवानगी देकर, रवानगी/आमद रिपोर्ट से इस कार्यालय यानि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय नीमच को अवगत कराना सुनिश्चित करे हेतु लिखा गया है।
उक्त आदेश अनुसार व धरातलीय सत्यता में स्थानांतरित हुए पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों सूचि अनुसार न रवानगी हुयी न – आमद हुए।
आमजन की चर्चा है कि लगभग 18 दिन पुरे हो जाने के बाद भी नीमच जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश का पालन न होना। आमजन के प्रश्नो को वाजिब खड़ा करता दिख रहा है। आमजन की चर्चा हे कि जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश की अवहेलना की जा रही है? या जोड़तोड़ की गणित? या राजनितिक हस्तक्षेप है?
उक्त खबर जिला पुलिस अधीक्षक नीमच के द्वारा जारी आदेश पत्र के अनुसार व आमजन की चर्चाओ पर आधारित है।
जिला पुलिस अधीक्षक नीमच पुनः आदेश के प्रति गम्भीरता जताते है या शितिलता बरतते है, यह भविष्य के गर्भ में निहित है।