शाजापुर(SHAJAPUR) – न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1. बनेसिहं पिता नन्नूलाल गुर्जर उम्र 37 वर्ष
2. सौदान सिंह पिता नन्नूलाल गुर्जर उम्र 40 वर्ष
3. निर्भय सिंह उर्फ नब्बू गुर्जर पिता नन्नूलाल गुर्जर उम्र 32 वर्ष
4. नन्नूलाल पिता धूलजी गुर्जर उम्र 62 वर्ष निवासीगण नयापुरा को धारा 332/149 दो शीर्ष में 2 -2 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 148 भादवि में 1-1 वर्ष कारावास व 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार, दिनांक 28-06-2019 को देपालपुर पुलिस उनके थाने पर फरार वारंटी बनेसिंह पिता नन्नू गुर्जर निवासी नयापुरा की तलाश में मय फोर्स के साथ थाना अवन्तिपुर बडोदिया आये थे । थाना अवन्तिपुर बडोदिया से पुलिस बल साथ लेकर एक शासकीय वाहन एवं एक प्रायवेट वाहन से रात्री में वारंटी की तलाश में उसके गांव गये। वहां पर आरोपीगण ने पुलिस बल पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की तथा वाहनों में भी तोडफोड की। घटना में थाना अवन्तिपुर बडोदिया में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक के एन यादव तथा थाना देपालपुर के आरक्षक राजपाल तथा प्रायवेट वाहन के ड्राईवर संतोष को चोंटे आई थी। बाद वापस थाना अवन्तिपुर बडोदिया आकर घटना की रिपोर्ट लेखबद्व की गई। बाद अनुसंधान आरोपीगण के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्व किया गया । उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की गई।