शाजापुर – न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शुजालपुर द्वारा आरोपीगण संजय उर्फ सुदर्शन पिता लीलाराम बामनिया, उम्र 34 वर्ष, निवासी लालबहादुर शास्त्री मार्ग उज्जैन एवं ममता पति कैलाश सूर्यवंशी, निवासी जाटपुरा अकोदिया मण्डी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 2000 – 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादिया अंजली दिनांक 03/05/2022 को दिन के दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी भाभी रीना सुर्यवंशी के यहां मिलने गई थी। उस समय घर पर उसका छोटा भाई वरूण तथा संजय उज्जैन वाला था। उसके पिता सुबह फल फ्रूट का ठेला लगाने बाजार चले गये थे, और माँ ममता सुर्यवंशी मजदूरी करने बाहर गयी थी। जब वह शाम करीबन 5 बजे वापस अपने घर आयी तो उसने देखा कि घर के दरवाजा की कुण्डी बाहर से लगी थी। दरवाजा खोलकर अन्दर गई तो उसने देखा की उसका छोटा भाई वरूण ओंदा पडा हुआ है, हिलाकर देखा तो वह बोल नही रहा था। वह डर गई और दौडकर रीना भाभी के घर गई। जहां रीना और धर्मेन्द्र को बताया, फिर उनको साथ लेकर घर आई। उसके भाई वरूण के गले, चेहरे पर चोंट के निशान थे, मुंह से झांग व नाक से खून निकल रहा था। उसे शंका है, कि उसके भाई वरूण की हत्या संजय बामनीया उज्जैन वाले ने की है । थाना अकोदिया पर अपराध पंजीबद्व किया गया। बाद अनुसंधान आरोपीगण संजय बामनिया और मृतक की माँ ममता बाई के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्व किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की गई।
- जिला मीडिया प्रभारी,
सचिन रायकवार,
ए.डी.पी.ओ. शाजापुर