10 मार्च तक ‘सारा पोर्टल’ पर कर सकेंगे आवेदन, योजना का तृतीय चरण जारी
भोपाल – भोपाल मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आवासीय भू – अधिकार योजना का तृतीय चरण 6 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो चुका है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भू-खण्ड आवंटन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। राजस्व मंत्री राजपूत ने बताया कि इस योजना के तहत अभी तक लगभग 14 लाख आवेदन प्राप्त हुये है। राजपूत ने कहा कि हो सकता है कि अभी भी कुछ पात्र हितग्राही योजना के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित रह गये हो इसलिए राजस्व विभाग ने लोकहित में योजना का तृतीय चरण प्रारंभ किया है। राजपूत ने बताया कि तृतीय चरण में सारा पोर्टल के माध्यम से 10 मार्च 2023 तक हितग्राही पटवारियों के सहयोग से आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों पर राजस्व विभाग के अमले द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बाद आवेदनों पत्रों के परीक्षण उपरांत अप्रैल 2023 के अंत तक आरसीएमएस पोर्टल पर पात्र हितग्राहियों के आदेश अपलोड कर दिये जायेंगे। जिसे कोई भी आवेदक लोक सेवा केन्द्र से निर्धारित शुल्क जमा कर डिजीटल हस्ताक्षरित आदेश की प्रति प्राप्त कर सकेगा।
राजपूत ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा गरीब जनता के हित में निर्णय लेती है। समाज के अंतिम तबके में बैठे जरूरतमंद के लिये, बिना किसी भेदभाव के सरकार के दरवाजे खुले रहते है। इसी अनुक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस महत्वाकांक्षी योजना को राजस्व विभाग ने मूर्त रूप दिया है। जिसके फलस्वरूप प्रदेश की गरीब जनता को उसकी स्वयं की भूमि का एक शासकीय दस्तावेज प्राप्त हो रहा है।योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अफसरों को दिये निर्देश प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के संबंध में राजस्व मंत्री राजपूत ने राजस्व विभाग के अफसरों को योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये है। राजपूत ने कहा कि राजस्व विभाग के अफसर गंभीरता के साथ इस बात की तस्दीक करेंगे। प्रदेश में कही भी कोई पात्र हितग्राही इस योजना के लाभ से वंचित न होने पाये। इसके लिए अधिकारी ग्रामीण अंचलों में हरसंभव प्रयास करने के साथ योजना की समय-समय पर समीक्षा करें।